राजनीतिपूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने SIR वैधता फैसले को रद्द करने की मांग की
पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने 27 मई के SIR की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले फैसले को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इसे गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने निर्वाचन आयोग से जांच करने को कहा कि क्या यह फैसला दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिया गया था, जबकि विपक्ष और न्यायपालिका में बहस जारी है।
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