राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiसुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार माना
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया है और इसे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बताया है। कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग, ट्रेन-बस टिकट बुकिंग और पढ़ाई में इंटरनेट जरूरी हो गया है। बच्चों को भी यह अधिकार रोकना संभव नहीं है। कोर्ट ने इसे संविधान के दो आर्टिकल्स से जोड़ा है।
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