सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों का इंटरनेट उपयोग मौलिक अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों का इंटरनेट तक पहुंचना उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें पूरी तरह से इंटरनेट इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यौन शोषण जैसे हानिकारक कंटेंट से सुरक्षा जरूरी बताई, लेकिन पूरी पाबंदी को गलत ठहराया। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन की मांग करता है।
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