राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesपिनरायी विजयन ने कहा केरल हाईकोर्ट ने बिना सुने FIR दर्ज करने का आदेश...
पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल हाईकोर्ट ने बिना उनकी सुनवाई किए और बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड-एक्सालोजिक पेऑफ मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उनकी याचिका की सुनवाई एक अवकाश पीठ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अक्टूबर को धन शोधन जांच के सिलसिले में उन्हें तलब किया है।
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