सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश नगर निकाय चुनावों की अंतिम सूची स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अंतिम उम्मीदवार सूची 26 अक्टूबर तक प्रकाशित न करने का निर्देश दिया है। यह आदेश YSRCP की उन शिकायतों के बाद आया है जिसमें कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया। कोर्ट ने राज्य के DGP को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
Economic Times··Andhra Pradesh




