राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteसीएमआरएल मामले में FIR याचिका खारिज होने के बाद पिनारयी ने सुप्रीम कोर्ट का...
केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास की सीएमआरएल-एक्सालोजिक भुगतान मामले में FIR पंजीकरण के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इसके बाद पिनारयी ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज होने से पहले आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं है।
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