राजनीतिफ़ोटो: News18Hi Businessमोदी कैबिनेट ने जन्म से 40% दिव्यांगता पर पेंशन मंजूर की
मोदी कैबिनेट ने दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता नियमों में बदलाव किया है। न्यूनतम उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिससे जन्म से दिव्यांग व्यक्ति पेंशन पाने के योग्य होंगे। अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले भी पेंशन के हकदार होंगे। कई योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे।
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