व्यापारफ़ोटो: News18 Businessकर्नाटक उच्च न्यायालय ने ब्याज से वंचित पीपीएफ खाताधारक के पक्ष में फैसला सुनाया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बैंगलोर के एक निवेशक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसका सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता 12 वर्षों तक जमा स्वीकार करने के बाद अनियमित घोषित कर ब्याज भुगतान से वंचित कर दिया गया था। यह खाता 2009 में हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर खोला गया था, जबकि 2005 में नए एचयूएफ पीपीएफ खातों पर प्रतिबंध था। न्यायालय ने डाक अधिकारियों की प्रशासनिक चूक को कारण बताया।
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