व्यापारसोना, चांदी के आयात पर अप्रैल 2026 से 3% IGST लागू होगा
1 अप्रैल 2026 से सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से 3% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) लागू होगा। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि मार्च 31, 2026 तक कुछ बैंकों और एजेंसियों को मिलने वाली टैक्स छूट समाप्त हो जाएगी। यह बदलाव आयात पर समान कर व्यवस्था लाने के लिए किया गया है, जो भारत के विदेशी मुद्रा और आभूषण मांग के लिए महत्वपूर्ण है।
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