राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मजदूर के 28 साल पुराने मामले में मुआवजा बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कॉन्ट्रैक्ट मजदूर कल्लू खान को 28 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 5 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नौकरी पर वापस न रखने के बावजूद लंबी प्रक्रिया और संभावित सेवा को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया और इसे मिसाल नहीं माना जाना चाहिए।
Amar Ujala·




