राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कहा कि जमानत 20 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रधान नियमित जमानत या विस्तार के लिए आवेदन करते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों पर कोलकाता उच्च न्यायालय विचार कर सकता है। अदालत ने प्रधान पर लगे गंभीर आरोपों या छह गैर-जमानती वारंटों पर कोई टिप्पणी नहीं की।
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