राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों में दोबारा चुनाव का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 नगर निकाय वार्डों में हुए चुनाव रद्द कर नए सिरे से छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह फैसला पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाली जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान धमकी, मारपीट और नामांकन पत्र जबरन छीनने की घटनाएं पाई गईं। कोर्ट ने पटियाला और मोगा जिलों में पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए।
Amar Ujala··Punjab



