राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR शुल्क पर सरकार से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को ₹2,000 से अधिक के UPI पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के सरकार के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। NPCI ने 15 अक्टूबर से MDR लागू किया। जस्टिस जॉयमल्या बागची ने MDR की प्रकृति पर सवाल उठाया।
Hindu Business·4 घंटे पहले·New Delhi