रम्मीकल्चर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 442 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने 25 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अस्थायी जब्ती आदेश जारी किया। ED ने कहा कि 442 करोड़ रुपये की संपत्तियों में फिक्स्ड डिपॉजिट, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जो Gameskraft Technologies के शेयरधारकों से जुड़े परिवार, निजी ट्रस्ट और संस्थाओं के नाम हैं।
ET Tech·58 मिनट पहले·Bengaluru

