राजनीतिबॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा ट्रस्ट की संपत्ति कर छूट याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जय हिंद सिंधु एजुकेशन ट्रस्ट की संपत्ति कर छूट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल स्कूल चलाना परोपकारी उद्देश्य नहीं माना जाएगा। छूट के लिए ट्रस्ट को हर वित्तीय पहलू में परोपकारी उद्देश्य स्थापित करना होगा।
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