बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा स्कूल चलाना केवल परोपकारी उद्देश्य नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल स्कूल चलाना परोपकारी उद्देश्य नहीं माना जाएगा। यह निर्णय एक शिक्षा ट्रस्ट से जुड़े मामले में आया, जिसमें कोर्ट ने स्कूल चलाने को परोपकारी उद्देश्य मानने से इनकार किया। यह ruling शैक्षिक संस्थानों के लिए परोपकारी दर्जा पाने के कानूनी मानदंड स्पष्ट करता है।
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