राजनीतिदिल्ली हाईकोर्ट ने बिना आधार एलपीजी बुकिंग पर जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर से लागू होने वाले एलपीजी बुकिंग नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना आधार के गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से जवाब मांगा है।
News18 Hindi·2 घंटे पहले·Delhi




