राजनीतिदिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि सुरक्षित गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं या एक साल की अवधि पूरी हो जाती है और ट्रायल में देरी होती है, तो वे पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और जेल में हैं।
News18 Hindi·2 घंटे पहले·Delhi


