राजनीतिदिल्ली में प्रदर्शन के लिए परिवहन प्रतिबंधों को कम करने का सुप्रीम कोर्ट निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में लगाए गए परिवहन प्रतिबंधों पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने बंद मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग की समीक्षा करने को कहा। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कई मेट्रो स्टेशन और ट्रेनें बंद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्थिति के अनुसार समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
Aaj Tak··Delhi


