व्यापारदिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड बुल को 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल उपयोग की अनुमति दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें रेड बुल को अपने कैन पर "एनर्जी ड्रिंक" शब्द उपयोग करने से रोका गया था। न्यायालय ने कहा कि रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। यह फैसला भारत में उच्च-कैफीन पेय पदार्थों के लेबलिंग विवाद का हिस्सा है, जिसका बाजार 2028 तक 1.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
News18 Business·4 घंटे पहले·Delhi


