राजनीतितमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक कानून और व्यवस्था विभाग को RTI अधिनियम से मुक्त किया
तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक (कानून और व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस छूट में सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष, NSA हिरासत, पुलिस हिरासत में मौतों की रिपोर्ट, और छात्रों व किसानों के आंदोलन से संबंधित जानकारी शामिल है, जो अब RTI के दायरे से बाहर होगी।
The Hindu·4 घंटे पहले·Tamil Nadu

