व्यापारजीएसटी परिषद ने फार्मा सैंपल और एक्सपायर दवाओं पर टैक्स रिफंड की मंजूरी दी
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। अगले वित्तवर्ष से फार्मा कंपनियां सैंपल और एक्सपायर होने के बाद नष्ट किए गए उत्पादों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगी। इससे उनकी लागत कम होगी। एक्सपायर उत्पादों पर टैक्स लाभ तभी मिलेगा जब उनका नष्ट होना कानूनन अनिवार्य होगा।
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