व्यापारजीएसटी परिषद ने पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी रिफंड की मंजूरी दी
जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे इनपुट सेवाओं और संयंत्र मशीनरी पर जमा क्रेडिट का रिफंड संभव होगा। अब व्यवसाय कर्मचारी स्वास्थ्य और जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइन, मुफ्त नमूने और समाप्त स्टॉक पर आईटीसी दावा कर सकेंगे। परिषद ने होटल बुकिंग, कैटरिंग और यात्री परिवहन जैसी सेवाओं पर दोहरी कराधान भी हटाई है।
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