व्यापारजीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार हटाया
जीएसटी परिषद ने व्यवसायों के लिए कानूनी जोखिम कम करने वाले बड़े सुधार मंजूर किए हैं। अब जीएसटी नियमों के तहत कर अधिकारियों को व्यापार मालिकों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। आमतौर पर 5 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में ही अभियोजन शुरू होगा। पात्र व्यवसायों को तेजी से रिफंड भी मिलेगा, जिससे व्यापारियों, निर्यातकों और कंपनियों के लिए गिरफ्तारी का डर कम होगा।
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