केरल कोर्ट ने 83 वर्षीय महिला की भरण-पोषण याचिका खारिज की
केरल की 83 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला ने मासिक 15,000 रुपये भरण-पोषण और पोती के बेटे की विधवा परिवार पेंशन में हिस्सा मांगा था। महिला केरल सरकार के मत्स्य विभाग की पूर्व कर्मचारी हैं और उन्हें पेंशन मिलती है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उनके दावे का आधार समझने में असमर्थता जताई।
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