राजनीतिकर्नाटक उच्च न्यायालय ने पीएम मोदी पर दुकानदार के बयान की शिकायत खारिज की
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अथानी के एक दुकानदार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक आरोप तभी लग सकते हैं जब अपमान शिकायतकर्ता के प्रति हो। मामला बैरिकेड विवाद से जुड़ा था और शिकायत में चार दिन की देरी को संदिग्ध माना गया।
Deccan Herald·3 घंटे पहले·Athani



