राजनीतिकर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रिपल-राइडर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी की अपील खारिज की
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2010 की ट्रिपल-राइडर मोटरसाइकिल दुर्घटना में मुआवजे के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि केवल ट्रिपल राइडिंग से दोषी नहीं माना जाएगा जब तक यह दुर्घटना में योगदान न दे। दुर्घटना में मन्ना खान सादिक की मौत हुई और दो सवार घायल हुए। कुल 15 लाख रुपये से अधिक मुआवजा दिया गया।
Deccan Herald··Harapanahalli


