व्यापारएफएसएसएआई ड्राफ्ट ने गैर-दुग्ध एनालॉग उत्पादों के लिए 'पनीर' टैग पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक ड्राफ्ट नियमावली प्रस्तावित की है जो गैर-दुग्ध एनालॉग उत्पादों को "पनीर" के रूप में विपणन करने से रोकती है। 2026 के संशोधन ड्राफ्ट के तहत केवल दूध से बने उत्पाद ही पनीर लेबल का उपयोग कर सकेंगे। मौजूदा एनालॉग उत्पादों को अपने नाम, लेबल और मार्केटिंग में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। यह मुद्दा मार्च 2025 में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक विक्रम पाचपुते ने उठाया था।
News18·3 घंटे पहले·Mumbai



