अलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक को ग्रेच्युटी और ब्याज भुगतान का आदेश दिया
फैजाबाद की एक शिक्षिका को 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा देने के कारण ग्रेच्युटी नहीं दी गई। उन्होंने 16 अगस्त 1992 को सहायक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया और 31 मार्च 2019 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुईं। संस्था ने उम्र सीमा का हवाला देते हुए ग्रेच्युटी देने से इनकार किया, लेकिन अलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया।
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