अप्रैल 2026 से बैंकों द्वारा सोना, चांदी आयात पर 3% IGST लागू
1 अप्रैल 2026 से भारत में बैंकों और नामित एजेंसियों द्वारा सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर 3% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) लागू होगा। पहले यह छूट प्राप्त था, लेकिन सरकार ने 31 मार्च 2026 के बाद IGST छूट सूची को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह कदम कीमती धातुओं के आयात पर कर समानता और विदेशी मुद्रा निकासी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने 8 अक्टूबर 2026 को यह घोषणा की।
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