व्यापारफ़ोटो: News18Hi Businessयूपीआई रिफंड नियम: फेल पेमेंट पर पैसे कैसे वापस पाएं
अगर यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए हैं, तो आप रिफंड पाने के हकदार हैं। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक अगर तय समय में रिफंड नहीं करता है तो उसे रोजाना ₹100 का हर्जाना देना होगा। पैसे वापस पाने के लिए तुरंत पेमेंट ऐप के शिकायत सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।
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