स्वास्थ्यफ़ोटो: Zee News Hindiउत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर 'उपयोग की अंतिम तिथि' अनिवार्य
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) ने 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर 'उपयोग की अंतिम तिथि' दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। पैकेज्ड मिठाइयों पर पहले से समाप्ति तिथि अनिवार्य थी। यह आदेश निरीक्षणों के बाद आया, जिसमें खुली मिठाइयों पर स्पष्ट तिथि जानकारी न होने का पता चला। मिठाई के प्रकार के अनुसार शेल्फ लाइफ अलग होती है, और विक्रेताओं को इसे स्पष्ट करना होगा।
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