राजनीतिफ़ोटो: Mintयूपी सरकार ने GenZ विरोध के बाद नौकरी नियम कड़े किए
योगी आदित्यनाथ नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए पात्रता नियम कड़े कर दिए हैं। हिंसात्मक तरीकों से सामाजिक व्यवस्था बदलने वाले संगठनों से जुड़े व्यक्ति अब नौकरी के लिए अयोग्य होंगे। नए दिशा-निर्देश मुख्य सचिव एम. देवराज ने जारी किए हैं, जो 21 वर्ष की आयु के बाद और जांच की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ऐसी गतिविधियों में भागीदारी को सक्रिय संलिप्तता मानेंगे। केवल राजनीतिक विचारों के कारण किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
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