राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesत्रिपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने पर उम्रकैद
त्रिपुरा की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को खवाई जिले में 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के लिए उम्रकैद और ₹25,000 जुर्माना लगाया। लड़की को 2021 में दो बार दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा। आरोपी को आईपीसी की धारा 376(1), 506 और पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। जुर्माना न देने पर छह महीने कड़ी सजा होगी।
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