DTAA के तहत कम कर दावा करने के लिए TRC आवश्यक
विदेश से आय अर्जित करने वाले भारतीय निवासियों को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत लाभ पाने के लिए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) की आवश्यकता हो सकती है। TRC कर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है और कर निवास प्रमाणित करता है, जिससे कम कर दर, छूट या दोहरी कराधान से राहत मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के अनुसार, TRC DTAA लाभ के लिए प्रमाण के रूप में जरूरी है।
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