तकनीकफ़ोटो: Business Standardट्राई ने टेलीकॉम शिकायत नियम कड़े किए, जुर्माना ₹20 लाख तक सीमित
भारत के टेलीकॉम नियामक ट्राई ने उपभोक्ता शिकायत निवारण नियम कड़े किए हैं, जिसके तहत शिकायतों के गलत निपटान पर प्रति सेवा क्षेत्र प्रति तिमाही ₹20 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लगभग एक दशक बाद संशोधित नियमों में प्रत्येक खारिज शिकायत पर ₹1,000 और अपील पर ₹5,000 का जुर्माना तय किया गया है। सेवा प्रदाताओं को तिमाही रिपोर्ट जमा करनी होगी।
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