मुंबई में 1.10 करोड़ रुपये के फ्लैट पर आधी छूट कर विभाग ने ठुकराई
एक व्यक्ति ने अपनी आवासीय संपत्ति बेचकर मुंबई में 1.10 करोड़ रुपये के फ्लैट में निवेश किया, जो उसकी और उसकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से पंजीकृत था। उसने आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजीगत लाभ छूट का दावा किया, लेकिन कर विभाग ने निवेश की आधी राशि पर छूट अस्वीकार कर दी।
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