राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiसुप्रीम कोर्ट ने टूटे रिश्तों में रेप कानून के दुरुपयोग से किया आगाह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों के टूटने पर बदला लेने या परेशान करने के लिए रेप कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना तभी रेप होगा जब आरोपी ने शुरुआत से शादी का इरादा न रखा हो। यदि दोनों बालिगों ने सहमति से शादी का इरादा रखा लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट से ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई रद्द करने को कहा।
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