सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से NCLT को बुनियादी सुविधाएं देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (NCLT) को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह करें। कोर्ट ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय पर NCLT और NCLAT स्टाफ नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की आलोचना की और न्यायाधिकरणों की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ने की बात कही। साथ ही NCLT और NCLAT के अध्यक्षों से इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टाफिंग की आवश्यकताओं पर प्रस्ताव मांगे।
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