राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत श्रीलंकाई नागरिक की जमानत बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत विदेशी नागरिक को जमानत देने पर रोक नहीं है यदि वह भारत में पहली बार कानूनी रूप से आया हो। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत रद्द करने के फैसले को खारिज किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी के अवैध प्रवेश का सबूत नहीं दिया।
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