राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaदिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटाने मामले की सुनवाई 19 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने के मामले में 19 नवंबर को सुनवाई तय की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हटाए गए लोग फॉर्म-6 भरकर पुनः नाम दर्ज करा सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता कहते हैं कि पहले से नाम वाले नए मतदाता की तरह आवेदन न करें। अदालत नाम जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
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