राजनीतिफ़ोटो: The Hinduसुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम मंदिर प्रबंधन पर मद्रास हाईकोर्ट का आदेश स्थगित किया
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के प्राचीन चिदंबरम सबनायगर मंदिर के प्रबंधन के लिए बोर्ड बनाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या राज्य उच्च न्यायालयों को केवल सार्वजनिक मंदिरों पर अभिभावक अधिकार है, अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर नहीं। हाईकोर्ट ने 2014 से विरासत में मिले पोधु दीक्षिदार पुजारियों द्वारा कुप्रबंधन का हवाला दिया था।
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