सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों के लिए समय सीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे सुबह 1 घंटे और शाम को 2 घंटे जलाने की अनुमति दी है। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण के लिए लिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे और स्कूल, अस्पताल के पास पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।
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