राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ में आईपीएस प्रतिनियुक्ति का आंकड़ा मांगा, 30 नवंबर तक कैडर...
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैडर समीक्षा पर अपने पुराने निर्देशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कैडर समीक्षा समिति को 30 नवंबर तक मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आंकड़ा मांगा, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर तक।
Amar Ujala·

