राजनीतिफ़ोटो: DNA Indiaसुप्रीम कोर्ट ने CEC की कानूनी सुरक्षा चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से 2023 के अधिनियम की धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह धारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा देती है। याचिका में कहा गया है कि यह सुरक्षा अत्यधिक और असंवैधानिक है क्योंकि इसमें बिना सद्भावना के कार्यों के लिए कोई अपवाद नहीं है।
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