सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंक डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों को मुआवजा दें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डिजिटल फ्रॉड बैंक की लापरवाही के कारण हुआ है तो बैंक को पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट मामलों पर हैरानी जताई और सवाल किया कि बैंक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। कोर्ट ने कहा कि बैंकों की जवाबदेही तय होगी और उन्हें हर्जाना देना पड़ सकता है।
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