राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने कहा: तमिलनाडु सरकार मंदिर की जमीन दान में नहीं ले सकती
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु सरकार मंदिर की जमीन अस्थायी ट्रस्टी से दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मामला इरोड जिले के कोडुमुडी गांव के नागापलायम मरिअम्मन-पोननाचियम्मन मंदिर की जमीन से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की संपत्ति की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कब्जा नहीं कर सकती। सरकार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
Amar Ujala··Erode


