राजनीतिफ़ोटो: Zee News Hindiसुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिवर्तन पर आरक्षण समाप्ति का फैसला सुनाया
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू जाति व्यवस्था के तहत पिछड़ी जाति (BC) या अनुसूचित जाति (SC) के लोग यदि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करते हैं तो उन्हें जाति आधारित आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू जाति संरचना से जुड़ी सामाजिक पिछड़ापन गैर-हिंदू धर्मों में धर्मांतरण के बाद लागू नहीं होता।
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