राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने कहा लाभप्रदता दिवालियापन रोकने का आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी की लाभप्रदता दिवालियापन और दिवाला संहिता के तहत प्रक्रिया रोकने का कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य बात डिफॉल्ट की घटना को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना है। ऋण राशि पर विवाद होने पर भी यदि डिफॉल्ट की सीमा पूरी होती है तो याचिका स्वीकार की जाएगी।
Deccan Herald··New Delhi


