राजनीतिफ़ोटो: DNA Indiaसुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश: प्रदर्शन के लिए स्थायी कब्जा नहीं हो सकता
सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस जेवी मोहन की बेंच ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोई भी समूह प्रदर्शन के लिए किसी स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। दिल्ली के किराना कमेटी द्वारा त्योहारों के दौरान प्रदर्शन रोकने की याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदर्शन स्थलों के उपयोग और व्यापारिक नुकसान के मुद्दे पर विचार किया।
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